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विधायक मर्डर केस: प्रभुनाथ सहित 3 को मिली उम्रकैद की सजा

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पटना। राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को झारखंड की हजारीबाग कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या के केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रभुनाथ सिंह के अलावा उनके भाई एवं भतीजे को भी सजा सुनाई है। कोर्ट ने पिछले गुरुवार को (18 मई) 22 साल पुरानी हत्या के मामले में दोषी करार दिया था।

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कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह, भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया था। वही सुरक्षा के कारणों से उनकी कोर्ट में पेशी नहीं की गई ऐसे में मंगलवार सुबह 10 बजे करीब वीडियो कॉन्फैंसिंग कर प्रभुनाथ सिंह को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 40 पेज का दस्तावेज 22 साल की कार्रवाई के बाद तैयार किया है। कोर्ट को सजा के अलग-अलग बिंदुओं के बारे में बताया गया। जिसके बाद कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को धारा 302 और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि हजारीबाग सेशन कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302, 307, 324, 120बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है।

मशरक से विधायक अशोक सिंह की हत्या 23 साल पहले साल 1995 की हुई थी, उस वक्त अशोक सिंह जनता दल से विधायक थे। अशोक सिंह पर 1991 में भी हमला हुआ था लेकिन उस हमले में वे बच गए थे। लेकिन 1995 में उनकी हत्या कर दी गई। वही प्रभुनाथ सिंह को पिछले लोकसभा चुनाव में महाराजगंज सीट से बीजेपी के जनार्दन सिंह से हार का सामना करना पड़ा था।

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