नई दिल्ली। राज्य बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बहुत ही अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए तत्काल कानून लागू कर दिया है। जिसके अतंर्गत प्रदूषण फैलाने वाले को 5 साल की सजा प्रावधान रखा गया है। जिसके बाद से कार, बाइक और अन्य प्रदूषण करने वाले यातायात चलाने वालों की सामत आ गई है।
कानून में 5 साल की सजा-
बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने वहां रहने वाले लोगों को परेशान कर दिया था। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस की बीमारी से जूझना पड़ रहा था। दिन के उजाले में ही रात के होने का असर दिखाई दे जाता है। जिसके चलते केंद्र सरकार ने एक एक नया कानून लागू कर दिया है। जिसके चलते प्रदूषण करने वाले को 5 साल की सजा का प्रावधान है। यह नियम सरकार द्वारा बहुत ही जल्दी में लिया गया फैसला है। वहीं चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया ने कहा कि प्रदूषण के पीछे के कारण खूबसूरत कारें भी हैं।
आज इतना दर्ज हुआ एक्यूआई-
पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी पराली जलाने के कारण प्रदूषण अधिक मात्रा में फैलता है। जिससे पूरे दिन आसमान में धूंध छाई रहती है। आज सुबह दिल्ली में एक्यूआई 447 दर्ज हुई है। आनंद विहार में AQI 408, द्वारका में 405, अलीपुर में 403, जहांगीरपुरी में 423 AQI, बवाना 447, पड़पडगंज 404, वज़ीरपुर 411 दर्ज हुई है। प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच सीजेई ने कहा कि अब साइकिल निकालने का वक्त आ गया है।