नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजनैतिक दलों को आयकर से छूट देने वाले कानून के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।
याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13-ए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत राजनीतिक दलों को आयकर में छूट दिए जाने के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की वेकशन बेंच से याचिकाकर्ता ने कहा कि जब आम आदमी से कर वसूला जाता है तो राजनीतिक दलों को आयकर से छूट क्यों दी जाती है।