नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस अचल संपत्तियों को कुर्क नहीं कर सकती मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 102 में अचल संपत्तियों को जब्त करने और संलग्न करने के लिए पुलिस की शक्ति शामिल नहीं है।
जहां एक ओर न्यायमूर्ति खन्ना ने इसे एक निर्णय माना है वहीं न्यायमूर्ति गुप्ता ने कुछ अन्य कारण कारण देते हुए ऐसा माना है। शीर्ष अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 102 की व्याख्या की, जो किसी भी मामले की आपराधिक जांच के दौरान किसी भी संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस को शक्ति प्रदान करती है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने बहुमत के फैसले में माना था कि पुलिस के पास जांच के दौरान संपत्ति जब्त करने की कोई शक्ति नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष उच्च न्यायालय के उक्त फैसले को चुनौती दी थी।