पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया है। शुक्रवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवाज शरीफ को इसमें दोषी पाया गया है। फैसला आने के बाद से उनके खिलाफ कई लोगों में रोष देखा जा रहा है। पांच जजों की बेंच ने इस मामले में नवाज शरीफ पर अपना फैसला सुनाया है। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना होगा। अब नवाज शरीफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
यह थे वह पांच जज जिन्होंने नवाज शरीफ शरीफ पर सुनाया है फैसला-
जस्टिस गुलजार अहमद– जस्टिस गुलजार अहमद साल 2002 में हाईकोर्ट के जज बने थे। साल 2011 में वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील के रूप में की थी।
जस्टिस शेख अजमद सईद– जस्टिस शेख अजमद सईद ने 1980 में लाहौर हाईकोर्ट से वकालत की थी। साल 2004 में वह हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने थे। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे जस्टिस शेख अजमद सईद।
जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा– जस्टिस आसिफ सईद को साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही वह संबंधित मामले में केस की जांच कर रही बेंच के अध्यक्ष थे। उनके बारे में अगर बताया जाए तो अपने 18 साल के कैरियर में उन्होंने 50 हजार के करीब मुकदमों पर सुनवाई की है।
जस्टिस एजाज अफजल खान– जस्टिस एजाज ने साल 1977 में खैबर लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और साल 1991 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वकालत शुरू की थी। वह हाईकोर्ट में जज रहे हैं। वह 9 साल तक हाईकोर्ट के जज रहे हैं। साल 2011 में वह हाईकोर्ट के जज बने थे। नवाज शरीफ पर आए फैसले में इनका अहम रोल रहा है।
जस्टिस एजाज उल अहसान– जस्टिस एजाज उल अहसान ने पंजाब से अपने लॉ की पढ़ाई की है। न्यूयॉर्क से उन्होंने अपनी पोस्टग्रेजुएशन की थी। साल 2016 में वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। जबकि इससे पहले वह साल 2011 में लाहौर हाईकोर्ट के जज थे।
आपको बता दें कि पनामा केस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के पद के लिए अयोग्य ठहराया है। शुक्रवार को पांच न्यायाधीश की बेंच ने पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। फैसला सुनाने के बाद एनएबी को यह आदेश दिया गया है कि वह दो हफ्तों के अंदर नवाज शरीफ तथा उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के साथ नवाज शरीफ को तुरंत पद से इस्तीफा देने का आदेश दिया है।