बिहार

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने को लेकर आरजेडी विधायक पर लगा जुर्माना

Molestation case the Supreme Court upheld the conviction of former Haryana DGP हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने को लेकर आरजेडी विधायक पर लगा जुर्माना

नई दिल्ली। पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए आरजेडी के विधायक रवीद्र सिंह पर 10 लाख का जुर्माना लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आरजेडी विधायक पर जुर्माना लगाया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने वर्ष 1994 में एक स्थानीय भाषा की एक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख की सच्चाई पर सवाल उठाया था।

SUPREME COURT हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने को लेकर आरजेडी विधायक पर लगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने विधायक की खिंचाई करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि होते हुए उन्हें सतही केस दायर करके न्यायिक समय बर्बाद करते हुए पाया गया है। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा वह यह समझने में असफल रही कि किस कारण से सिंह ने 23 वर्ष पहले प्रकाशित एक लेख के संबंध में वर्ष 2015 में हाईकोर्ट में पहले याचिका दायर की थी। आमतौर पर अदालत मामले को स्वीकार करने से इनकार के बाद सूचीबद्ध नहीं करती, लेकिन वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले पर 4 सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा। अगर विधायक आज उन पर लगाए गए जुर्माने को जमा कराने में असफल रहते हैं।

विधायक के वकील अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि राशि अधिक है, पीठ ने कहा कि राशि अधिक होनी चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि गैर माफी योग्य गतिविधि से लिप्त हुए जिससे न्यायिक समय बर्बाद हुआ।

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