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जानिए थूकने या बिना मास्क के होने पर कितना जुर्माना, फिर बदल गये नियम

जानिए थूकने या बिना मास्क के होने पर कितना जुर्माना, फिर बदल गये नियम

लखनऊ: महामारी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नया परिवर्तन जारी किया। कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में यह आठवां संशोधन है। जिसके हिसाब से अब थूकने और बिना मास्क या मुंह ढंके रहने पर भी चालान की रकम देनी होगी।

थूकने पर 500 का जुर्माना

किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अगर थूकते हुए दिखाई देंगे तो आपको ₹500 का जुर्माना देना होगा। वहीं पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर ₹1000 और दूसरी बार में 10 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। नए संशोधन में इस तरह के कई नियम बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों महामारी अधिनियम-2020 लागू कर दिया गया है, जिसमें लगातार परिस्थिति के हिसाब से संशोधन भी किए जा रहे हैं।

गमछा और स्कार्फ मान्य होगा

मास्क लगाने का मुख्य उद्देश्य मुंह और नाक को ढकना होता है। ऐसे में गमछा और स्कार्फ को भी लगा कर काम चलाया जा सकता है, लेकिन बिना मुंह ढंके अगर कोई दिखाई दिया तो उसे हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। जुर्माना लगाने की शक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट, संबंधित न्यायालय और कुछ पुलिस अधिकारियों को होगी।

प्रयागराज में भी चेकिंग अभियान के दौरान कुल 1,668 वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 64 वाहनों का चालान किया गया। वहीं, सार्वजनिक स्थान पर मास्क न लगाने पर 656 लोगों का चालान करके उनसे 1,47,150 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए।

उत्तर प्रदेश के देवरिया में कटा 10000 का चालान
दो बार बिना मास्क के दिखाई देने पर एक व्यक्ति को ₹10000 का चालन भरना पड़ा। यह मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का है, जहां पुलिसकर्मियों ने एक व्यक्ति पर ₹10000 का जुर्माना लगा दिया, 2 दिन के भीतर उसका दो बार चालान काटा गया।

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