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EC का फरमान पहले सरकारी बिल भरें, तब चुनाव लड़ें

election 1 EC का फरमान पहले सरकारी बिल भरें, तब चुनाव लड़ें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बजते ही सभी प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनको पहले उन्हें बकाया चुकाना होगा।

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चुनाव आयोग ने कहा है कि उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, जिन पर सरकारी पैसा बकाया है। आयोग ने साफ किया है कि जिन प्रत्याशियों पर गृहकर, टेलीफोन, पानी, किराया और बिजली का बकाया होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

गौरतलब है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले है इन चुनावों मे आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुये कई तरह की गाइडलाइन जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने ये फैसला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सेक्शन 36 के तहत किया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मणिपुर में 2 चरणों में और बाकी राज्यों में एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे।

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