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सीबीएफसी की अनुमति के बाद ही विदेश में रिलीज होगी ‘पद्मावती’: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिल्म पद्मावती विदेश में तभी रिलीज होगी जब इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा अनुमति मिल जाएगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा कि इस मामले पर फैसला लेने का अधिकार केवल सीबीएफसी को है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दायर कर कहा था कि फिल्म निर्माता ने कोर्ट को गुमराह किया था। वे इस फिल्म को पत्रकारों को दिखा रहे हैं और विदेश में रिलीज करने जा रहे हैं।

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बता दें कि मनोहरलाल शर्मा ने जब आज चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इसे मेंशन किया तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिछली याचिका के दौरान फिल्म के निर्माताओं ने झूठा हलफनामा दिया था। फिल्म ब्रिटेन में 1 दिसंबर को रिलीज होनेवाली है और वो पत्रकारों को दिखाई गई है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 नवंबर को याचिकाकर्ता मनोहरलाल शर्मा की फिल्म पद्मावती से कुछ दृश्यों को हटाने की मांग करनेवाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि सेंसर बोर्ड को अपनी भूमिका निभाने दें। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी। याचिका अभी प्रि-मैच्योर है।

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