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कोरोना योद्धाओं की मृत्यु पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान करने का शासनादेश जारी

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लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ)के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने बताया कि कोविड-19 मरीजों को इलाज में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। संबंधित परिवार द्वारा विभाग के माध्यम से क्लेम करने पर तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा।

राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद व रक्षा मंत्री भारत सरकार से पूर्व में किए गए आग्रह पर श्री सिंह ने बताया कि शासनादेश भारत सरकार से जारी कर दिया गया है। मृतक आश्रित के परिवार को विभाग के माध्यम से क्लेम करना होगा।

संबंधित परिवार द्वारा विभाग के माध्यम से क्लेम मांगना होगा

वीपी मिश्रा एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने देश के सभी मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि शासनादेशानुसार मृतक आश्रितों को उक्त धनराशि भुगतान करने की तत्काल व्यवस्था करें जिससे की दुखी परिवार को राहत मिल सके।

वीपी मिश्रा ने कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से भी कहा है कि कल हुई वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वह भी ऐसे परिवार को भुगतान करने में सहयोग करें। यदि कहीं कोई कठिनाई हो तो अवगत कराएं। इप्सेफ के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मांग की है कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी के इलाज मैं लगे कोरोना वायरस के कारण मृत कर्मचारियों के मृतक आश्रित को तत्काल 50 लाख रुपए का भुगतान कराने की व्यवस्था करें।

इस कार्य के लिए शासन स्तर पर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की व्यवस्था करें। उन्होंने बताया कि पिछली महामारी के इलाज में लगे कर्मचारियों कि मृत्यु पर उनके आश्रित को उक्त धनराशि का भुगतान नहीं हो पाया। भारत सरकार के शासनादेश का क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व आपका है। ऐसे आश्रितों के परिवार का पारिवारिक पेंशन आदि देयकों का भी जल्द भुगतान कराया जाए।

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