नई दिल्ली। अगर आप जीएसटी जमा करने के मूड में हैं और आपको लगता है कि आपको उससे पहले कोई जरूरी काम करना है तो आप निश्चिंत होकर अपना काम निबटा सकते हैं क्योंकि सरकार ने अब जीएसटी रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को तीन महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है क्योंकि करदाता रिटर्न प्रस्तुत करने में तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे थे। आपको बता दें कि पहले अगस्त तक आवश्यक रिटर्न दाखिल करना था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक बयान में कहा कि करदाताओं को वार्षिक रिटर्न के रूप में कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।