लखनऊ: कोरोना का खतरा हर दिन नए नियम लेकर आ रहा है। अब दुकानदार और ग्राहक भी नए नियम के तहत काम करते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इससे जुड़े निर्देश जारी किए।
बिना मास्क के नहीं मिलेगा सामान
अगर आप दुकान पर खरीदारी करने जा रहे हैं तो मास्क लगाना आपके लिए अनिवार्य होगा। इसी तरह दुकानदार को भी सामान बेचने के लिए मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी। इससे जुड़े नए नियम स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देशित किए। उन्होंने कहा कि दुकानदार खुद मास्क लगाएं और बिना मास्क वालों को सामान ना दें। इससे समाज में मास्क के प्रति जागरूकता फैलेगी और संक्रमण पर रोकथाम भी लगेगी।
लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में सख्त नियम
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी शहर, जहां संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता फ़ैलाने की मुहिम है। दुकानदार और ग्राहक अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो कोरोना की रफ्तार में लगाम लग सकती है। इन सभी जिलों में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिन में भी लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही जा रही है।
नियम ना मानने पर होगी कार्रवाई
दुकानदार अगर मास्क के बिना सामान बेचते हुए दिखाई देंगे, तो उन पर कार्यवाही भी की जा सकती है। बाजार में भारी भीड़ एकत्रित होती है और दुकान पर तरह तरह के लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे में संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ सकती है। इसीलिए यह नया नियम बनाया गया है।
नाइट कर्फ़्यू को लेकर और सख्ती बढ़ाने के भी निर्देश स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिए गए हैं।बीते 24 घंटे में प्रदेश में 9695 मामले सामने आए तो राजधानी लखनऊ में ही 2934 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। रोकथाम के लिए कई निर्देश भी जारी किए गए हैं, ऑफिस में 50 प्रतिशत लोगों की मौजूदगी और नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।