छपरा। ट्रेन में यात्रा के दौरान अब ई -आधार कार्ड भी मान्य होगा । ट्रेन में आरक्षित श्रेणी में यात्रा के दौरान यात्रियों को परिचय पत्र लेकर चलना अनिवार्य होगा। पहले ई-आधार कार्ड को परिचय पत्र के रूप में रेलवे ने मान्यता नहीं दी थी।
अब रेलवे ने ई आधार कार्ड को परिचय पत्र के रूप में मान्यता दे दी है और इस आशय की अधिसूचना जारी कर दिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने छपरा जंक्शन के मुख्य टीटीई को पत्र भेजकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
10 परिचय पत्र होंगे मान्य
रेलवे प्रशासन के नये दिशा निर्देशों के अनुसार अब 10 परिचय पत्र मान्य होगा जिसमें ई आधार कार्ड भी शामिल किया गया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, आयकर विभाग की ओर से निर्गत पैन कार्ड, फोटो युक्त राशन कार्ड, परिवहन विभाग की ओर से निर्गत ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य तथा केन्द्र सरकार की ओर से निर्गत कर्मचारियों के निर्गत क्रमांक वाला परिचय पत्र, सरकारी स्कूल कालेज के छात्रों के परिचय पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक, आधार कार्ड व ई आधार कार्ड (डाउन लोड आधार कार्ड) भी मान्य होगा।
यात्रियों को होगी सहूलियत
ट्रेन में यात्रा के दौरान आधार खो जाने के भय से यात्री ई -आधार कार्ड को लेकर उचित समझते हैं । बायोमीट्रिक सिस्टम से बने आधार कार्ड खो जाने पर दोबारा बनवाने की प्रक्रिया काफी जटिल है और बहुसंख्यक यात्रियों के पास परिचय पत्र के रूप में आधार कार्ड के अलावा अन्य पहचान पत्र नहीं रहने के कारण वह ट्रेन में आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने से वंचित रह जाते थे और जो आधार कार्ड लेकर यात्रा करते हैं उनके परिचय पत्र खो जाने की शिकायत बढ गयी है । इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने यह नयी व्यवस्था लागू की है।
क्या कहते हैं अधिकारी
ट्रेन में आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को ई आधार कार्ड भी दिखा सकेंगे। ई-आधार कार्ड को परिचय पत्र के रूप में मान्यता दे दी गयी है और इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।