रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश का मामले में आज सपा सांसद आजम खान के घर और यूनिवर्सिटी पर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया है।
सपा सांसद आज़म खाँ के घर और यूनिवर्सिटी पर नोटिस चिपकाया गया है। कोर्ट ने गेट को हटाने का फैसला सुरक्षित रखा। आज सेशन कोर्ट ने फैसला आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
आज प्रशासन ने नोटिस जारी कर आजम खान को 15 दिन का समय दिया है। नोटिस में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने और जुर्माना जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने आजम खान को नोटिस का जवाब देने के लिए 19 अगस्त तक का समय दिया गया है। आज़म खां जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर है। थाना गंज पुलिस ने घर और अज़ीमनगर पुलिस ने यूनिवर्सिटी गेट पर नोटिस लगाया है।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में इस मामले की शिकायत की थी। सरकारी भूमि पर यूनिवर्सिटी का गेट बनाने का आरोप लगाया था। पीडब्ल्यूडी ने करीब 13 करोड़ की लागत से यह सड़क बनवाई थी। यूनिवर्सिटी का गेट बनाकर यह सड़क भी बंद करने का आरोप लगा था।
2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट में दर्ज हुआ था वाद। एसडीएम सदर ने शिकायत सही पाए जाने पर 2019 में यह गेट तोड़ने का आदेश दिया था। एसडीएम सदर के फैसले के खिलाफ आज़म खां की और से सेशन कोर्ट में अपील की थी।
सेशन कोर्ट में दो साल मुक़दमा चलने के बाद 2 अगस्त को फैसला आया। आज़म खां की और से की गई अपील को खारिज कर दिया गया। 2019 में एसडीएम सदर के दिए आदेश को बरकरार रखा था।