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वैक्सीन नहीं तो प्रवेश नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

वैक्सीन नहीं तो प्रवेश नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य बताते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट परिसर में आने वाले कर्मी और अधिवक्ताओं को बिना टीका प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रविवार को इस विषय में गाइडलाइन जारी की गई है।

14 जुलाई से होगी कोर्ट में सुनवाई

कोरोना के दौरान कोर्ट परिसर को बंद कर दिया गया था, सभी मामलों की सुनवाई ऑनलाइन हो रही थी। अब दूसरी लहर का प्रभाव कम हो रहा है, धीरे-धीरे सभी सुविधाओं को फिर से शुरु किया जा रहा है।

इसी क्रम में अब कोर्ट परिसर भी आने वाले 14 जुलाई से ऑफलाइन सुनवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी अधिवक्ताओं को वैक्सीन लगवाने का निर्देश दिया है। ऐसे सभी लोगों को बिना टीका एंट्री नहीं दी जाएगी।

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