वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बधाई जाए। जिसे देखते हुए सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण को लेकर तेजी से जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं कुछ जिलों में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए जिला प्रशासन कुछ सख्त नियम भी बना रहा है।
ताजा मामला वाराणसी जिले का है, जहां कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले व्यापारी अनलॉक होने के बाद अपनी दुकानें नहीं खोल पाएंगे। जिला प्रशासन ने व्यापारियों और उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों को 15 दिन की मोहलत देते हुए वैक्सीन लगवाने की अपील की है।
व्यापारियों के अलावा रिक्शा एवं ऑटो चालकों को भी वैक्सीन लगवानी होगी, ये नियम इन पर भी उतनी ही सख्ती से लागू रहेगा। डीएम ने साफ कहा है कि अनलॉक के बाद कोई भी व्यापारी या उनके कर्मचारी बिना वैक्सीन लगवाए पाय गए तो उनकी दुकानें बंद करवा दी जाएगी और साथ ही चालान भी किया जा सकता है।
डीएम कौशल राज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान जो भी व्यापारी संगठन, हाउसिंग सोसायटी ग्रुप लोगों का टीकाकरण करवाना चाहते हैं वे CMO ऑफिस में संपर्क कर स्पेशल कैम्प लगवा सकते हैं।
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