मुंबई। बिलकिस बानो केस में बॉम्बे हाइकोर्ट ने 11 आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है।
क्या है मामला
3 मार्च 2002 को गुजरात के गोधरा कांड के वक्त 17 लोगों ने बिलकिस के परिवार पर अहमदाबाद के रंधिकपुर में हमला किया था। इसी दौरान 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 6 लोग फरार हो गए थे। बिलकिस बानो उस समय मात्र 19 साल की थी और 5 माह की गर्भवती थी, उनके साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। इस घटना में बिलकिस की तीन साल की बेटी और दो दिन का बच्चे की भी मौत हुई थी।
11 लोग थे आरोपी
जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट, रमेश चंदाना इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। तीन आरोपियों को मौत की सजा दिलाने के लिए 2011 में सीबीआई इस केस को लेकर हाईकोर्ट गई थी। इनमें जसवंत नाई, गोविंद नाई और शैलेश भट्ट शामिल थे।