पटना। सीएम नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नीतीश के सात में से दो निश्चय ‘नल-जल’ और’नाली-गली’ योजनाओं के पंचायतों से अधिकार छीनने के आदेश को रद्द कर दिया है।
मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने बिहार मुखिया महासंघ और अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। जिसपर बुधवार को सुनावाई हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेशों को रद्द करते हुए पंचायतों को इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का फिर से अधिकार दिया, वही कोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।