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स्कूलों और रिहायशी काॅलोनियों के सामने नहीं खुलेंगी ‘नाइट मार्केट’- इलाहबाद हाईकोट

WhatsApp Image 2021 01 25 at 4.46.53 PM स्कूलों और रिहायशी काॅलोनियों के सामने नहीं खुलेंगी 'नाइट मार्केट'- इलाहबाद हाईकोट

प्रयागराज। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों और रिहायशी काॅलोनियों के सामने नाइट मार्केट व वेंडिंगग जोन खोलने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं इसके अलावा हाई कोर्ट ने पुलिस थानों के सामने सड़क पर जब्त वाहनों को श्फिट करने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ हाई कोर्ट ने डीजीपी को कोरोना नियंत्रण को लेकर भी निर्देश दिया है। इसी के साथ अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी।

 

कोर्ट ने कहा पीडीए द्वारा नगर निगम की जमीनों पर अवैध निर्माण हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण न हो। पीडीए ने कोर्ट को बताया कि 6 व्यावसायिक संस्थानों की अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गयी है। 8 नर्सिंग होम व अन्य संस्थानों में भी अंडर ग्राउंड पार्किंग बहाल की गयी है। कोर्ट ने एसआरएन अस्पताल के कोरोना वार्ड में वाई-फाई उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मास्क पहनने पर जोनल अधिकारी का हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगले तीन महीने तक मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता को लागू किया जाए। कोर्ट ने डीएम व एसएसपी प्रयागराज को माघ मेले को लेकर भी आदेश दिया है। लोगों को मास्क पहनकर आने व रहने की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

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