देश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। दरअसल लगातार बढ़ते मामलों के चलते केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है, और ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।
ई-पास के जरिए मूवमेंट की छूट
दिल्ली सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट दी जाएगी लेकिन उन्हे ई-पास लेना होगा। वहीं किराना, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए मूवमेंट की छूट होगी।
मरीजों को दी जाएगी पूरी छूट
गाइडलाइन के मुताबिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत है। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी।वहीं गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट दी जाएगी।
जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को छूट
वहीं जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो, बस,ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।
औसतन 4 हजार नए केस आ रहे सामने
दिल्ली में हर रोज औसतन 4 हजार नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,548 नए मामले सामने आए। साथ ही 2,936 मरीज डिस्चार्ज हुए और 15 लोगों की मौत हो गई। जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 6,79,962 हो गई हैं। जिनमें से 11,096 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सक्रिय मामले 14,589 हैं।