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एनजीटी का बड़ा फैसला, कचरा जलाने पर देने होंगे 25,000 रुपये

ngt एनजीटी का बड़ा फैसला, कचरा जलाने पर देने होंगे 25,000 रुपये

नई दिल्ली। अगर आप अपने घर के बाहर कूड़ा जलाने का सोच रहे तो इस खबर को जरुर पढ़ ले क्योंकि अब कूड़ा जलाना आपको महंगा पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कूड़े के जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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इस रोक को लगाते हुए एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा हम स्पष्ट तौर पर लैंडफिल स्थलों समेत भूमि पर खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस तरह की किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या निकाय को साधारण तौर पर कूड़ा जलाने के लिए 5,000 और बड़े पैमाने पर कचरा जलाने के लिए 25,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना होगा।

इसके साथ ही एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ठोस कचरा प्रबंधन नियमों 2016 को लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा चुनाव के दौरान प्लास्टिक के झंडे और बैनर पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है।

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