लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री आसान नहीं होगी। इसके लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। नए आदेश में लाइसेंस और बिक्री को लेकर कई सुधार किए गए हैं। इससे प्रदेश में शराब से जुड़े गैरकानूनी कामों पर प्रतिबंध लगेगा।
सीमा से अधिक शराब बिक्री पर रोक
किसी भी स्थिति में निर्धारित तय सीमा से ऊपर शराब की बिक्री स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही शराब का स्टॉक रखने वालों पर भी कार्यवाही हो सकती है। निर्धारित सीमा से ऊपर शराब की बिक्री या स्टॉक में मिलने पर एफआईआर भी हो सकती है।
लाइसेंस के लिए बदल गए नियम
शराब का लाइसेंस लेना इस बार इतना आसान नहीं रह जाएगा। नए नियम के अनुसार लाइसेंस लेने के लिए 5 साल पुराना आइटीआर भी प्रस्तुत करना होगा। मूल निवास के लिए ही पर्सनल बार लाइसेंस जारी किया जाएगा। इससे कई बेनामी पतों पर होने वाली धोखाधड़ी बंद हो जाएगी।
गेस्ट हाउस फार्म हाउस जैसी जगहों पर शराब बिक्री का लाइसेंस नहीं मिलेगा। यहां बिक्री होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 21 वर्ष से कम का व्यक्ति शराब नहीं खरीद पाएगा। सभी दुकानों को इससे जुड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्धारित आयु से ऊपर के लोगों को ही शराब बेची जाएगी।
जहरीली शराब भी बड़ी चिंता
उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार भी काफी तेजी से चलता है। इस पर लगाम लगाने के लिए लगातार बड़ी कार्यवाही होती रहती है। हाल ही में चित्रकूट से कई लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जहरीली शराब पर लगाम लगाने में नए नियम काफी मददगार होंगे।