पेरिस। फ्रांस में 11 साल की लड़कियों से जुड़े दो बहुचर्चित मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद सरकार ने आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 15 साल करने की योजना बनाई है। फ्रांस के समानता मंत्री मर्लिन शिअप्पा ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने डॉक्टर्स और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 15 साल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 21 मार्च को मंत्रिमंडल के समक्ष नया कानून पेश किया जाएगा। बता दें कि फिलहाल फ्रांस में 15 साल से कम आयु की बच्ची के साथ यौन संबंध बनाने पर रेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है।
वहीं अब सरकार के इस नए प्रावधान के बाद अभियोजन पक्ष को ये सिद्ध करना होगा कि यौन संबंध जबरदस्ती बनाए गए हैं। मौजूदा कानून के मुताबिक अगर हिंसा और जबरदस्ती के सबूत नहीं मिलते हैं तो बचाव पक्ष पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का नहीं बल्कि यौन उत्पीड़ने का मामला दर्ज होगा। इस मामले में अधिकतम पांच साल की सजा और 75 हजार यूरो के जुर्माने का प्रावधान है। मिली जानकारी के मुताबिक बालिग और नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में सजा समान है, लेकिन दुष्कर्म के मामले में कठोर दंड अधिक है। सरकार कुछ सप्ताह में यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा के नए नियमों के साथ-साथ सहमति से यौन संबंध बनाने की न्यूनतम आयु का भी कानून लागू करने का मन बना रही है।