1 दिसंबर यानि आज से कई बड़े बदलाव हुए हैं. वैसे ही आज से कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी हो गई हैं. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले ही कई राज्य सरकारों ने अपनी गाइडलाइंस में बदलाव किये थे. उसी को ही जारी रखा गया है. जहां कोरोना की चैन मजबूत होती दिख रही है, वहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है साथ ही और भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं.
आपको बता दें अब तक देश में 94 लाख से ज्यादा लोगों कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की नई गाइडलाइंस जारी है उनके मुताबिक राज्यों में सख्ती से कोरोना के रोकथाम के उपायों को लागू करने और साथ में लोगों के जमावड़े पर नियंत्रण रखने को कहा है.
ये हैं केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस
-केंद्र सरकार ने इस बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिये सख्ती बर्तने को कहा है.
-कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. साथ ही, कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है.
-कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी.
-सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले के लिए राज्य सरकारों को पूरी छूट दे दी है.
-गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा घरों, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं. सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे.
-सरकार ने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 200 रखी है, लेकिन दिशानिर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने यहां कोरोना के मामलों को देखते हुए इस संख्या को 100 या उससे नीचे भी कर सकते हैं.
-सरकार के दिशानिर्देश के मुताबिक, सर्विलांस टीम घर-घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाएगा.