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मंडियों और धर्मिक स्थलों को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन

मंडियों और धर्मिक स्थलों को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मंडियों और धार्मिक स्थलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई निर्देश दिए गए हैं।

बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक मंडियों का संचालन होगा। जिसमें सिर्फ फुटकर दुकानें ही खोली जाएंगी। इसके साथ ही एक जगह पर अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी रोक लगाई गई है।

धार्मिक स्थलों में 5 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं

नवरात्रि का भी त्यौहार आने वाला है, जिसमें धार्मिक स्थल पर भारी भीड़ दिखने की संभावना है। ऐसे में सभी धार्मिक स्थानों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया।

इसमें उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा डोर स्टेप डिलीवरी और फल सब्जी आदि नागरिकों को उपलब्ध करवाने की सुविधा की जा रही है। शासन की तरफ से अभी कहा गया कि सभी प्रमुख मंडियों में सुबह 4:00 से 8:00 के बीच ट्रकों की निर्बाध रूप से आवाजाही शुरू की जाएगी। इसके साथ ही फुटकर दुकानों को सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही संचालित किया जाएगा।

कोविड प्रोटोकॉल का हो पालन

सभी डीएम, एसपी तथा एडीएम व एएसपी से सुबह चार बजे से आठ बजे के बीच संयुक्त रूप से निरीक्षण करने को कहा गया है। निदेशक मंडी से भी कहा गया है कि वे संबंधित जिलों की मंडी समितियों से समन्वय स्थापित कर इसकी व्यवस्था कराएं। स्थानीय मंडियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए स्थानान्तरित करने पर भी विचार करने का कहा गया है।

प्रसाद और कलावा पर रोक

यूपी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए और बढ़ाई सख्ती। समारोहों में 100 से ज्यादा की अनुमति नहीं। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने और कलावा बांधने पर रोक। मंदिरों में पवित्र जल का छिड़काव भी नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थलों में एक साथ पांच लोगों की अनुमति पर रोक लगा ही गई है। यूपी में 29 जनपदों में 100 से अधिक कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं।

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