लखनऊ: मोहर्रम को लेकर प्रशासन ने गाइड लाइन जारी की है। मोहर्रम की गाइड लाइन के अनुसार घरों में ताजिया रखने की इजाजत दी गई है। ताजिया निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। कोविड प्रोटोकाल के तहत सिर्फ 50 लोग ही धार्मिक स्थल पर जमा हो सकते है।
धार्मिक जुलुस पर पाबंदी
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए कहा कोविड19 के प्रोटोकाल की वजह से सभी तरह की धार्मिक जुलुस पर पांबदी लगाई गई है। हर तरह के धार्मिक जलसो को कोविड प्रोटोकाल के तहत करने की छूट दी गई है।
सिर्फ 50 लोग ही इकठ्ठा हो सकेंगे
कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर धर्मस्थल के अंदर 50 लोगों को एक साथ इकठ्ठा होने की अनुमति दी गई है। इसके साथ सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना भी करनी होगी।
ताजिया निकालने पर पाबंदी
नई गाइड लाइन के अनुसार मोहर्रम के मौके ताजिया और जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। सार्वजनिक रूप से ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। लोग अपने घरों में ताजिया स्थापित कर सकते है। इसके साथ ही धार्मिक स्थल पर भीड़ ना लगाने का निर्देश जारी किया गया है। कंटेनमेंट जोन में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है।