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नवाज शरीफ की फिर बढी मुश्किलें,भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की याचिका हुई खारिज

नवाज शरीफ की फिर बढी मुश्किलें,भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की याचिका हुई खारिज

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों को किसी और अदालत में स्थानांतरित करने की उनकी याचिका को आज खारिज कर दी गई। इस तरह,पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को स्वदेश वापसी की पूर्व संध्या पर एक और झटका लगा है।

nawaz नवाज शरीफ की फिर बढी मुश्किलें,भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की याचिका हुई खारिज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने वर्तमान सरकारी एजेंसियों पर बोला हमला
स्वदेश लौटते ही होगी गिरफ्तारी

उनके स्वदेश लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की भी आशंका है।शरीफ अपनी बीमार पत्नी कुलसुम की देखभाल करने के लिए लंदन में थे। बता दें कि पनामा पेपर लीक मामले में उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के तीन मामलों में एक (एवेनफील्ड संपत्ति मामला) में उन्हें कुछ ही दिन पहले एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

मिडीया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने कहा कि फैसले के बाद शरीफ के परिवार के सदस्यों पर आरोप तय करने के बाद वह इस मामले से खुद को अलग नहीं कर सकते हैं।

न्यायाधीश के हवाले से कहा गया है कि मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के लिए संबद्ध उच्च न्यायालय के अधिकारियों से अनुरोध करने की जरूरत है और यदि मामला दूसरे प्रांत में स्थानांतरित किया जाना है तो सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में अनुरोध किया जाना चाहिए।

एक रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ परिवार जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार के दो और मामलों, अल अजीजिया स्टील मिल और फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट का सामना कर रहे हैं। इन मामलों में उन पर धन शोधन, कर चोरी और विदेशों में संपत्ति रखने का आरोप है।

जवाबदेही अदालत ने शरीफ के अलावा उनकी बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर को भी एवेनफील्ड संपत्ति मामले में कैद की सजा सुनाई है। अदालत में आज की सुनवाई के दौरान शरीफ के वकील ख्वाजा हैरिस ने कहा कि न्यायाधीश बशीर ने संयुक्त जांच टीम की रिपोर्ट और गल्फ स्टील मिल्स पर अपने विचार पहले ही सार्वजनिक कर दिए हैं।

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