भारतीय कुश्ती संघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।
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कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक सभी पीड़िताओं के बयान दर्ज क्यों नहीं किए गए हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि पीड़िताओं के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कब तक दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर भी सुनवाई बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की गई है।
Breaking News – #जंतर_मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका FIR के लेकर थी वो अब #ब्रजभूषण_शरण_सिंह के खिलाफ दायर हो चुकी है… अब अगर आपकी और भी कोई मांगें हैं तो वो लेकर आप हाई कोर्ट जायें या या निचली अदालतों रुख करें! #SC ने पहलवानों…
— Sumit Awasthi (@awasthis) May 4, 2023
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने इस स्तर पर कार्यवाही बंद कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता कुछ और चाहते हैं, तो वे मजिस्ट्रेट या दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जा सकते हैं।