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लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार, कहा- 302 का मामला दर्ज होने पर क्यों नहीं की गई गिरफ्तारी, 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई

supreme court 1630531682 लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार, कहा- 302 का मामला दर्ज होने पर क्यों नहीं की गई गिरफ्तारी, 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दूसरे विकल्पों पर विचार भी जरूरी है।

लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। लखीमपुर हिंसा मामले में      उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि धारा 302 का मामला दर्ज होने पर गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 302 के मामले में पुलिस क्या करती है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जांच के दूसरे विकल्पों पर विचार भी जरूरी है।

20 अक्टूबर को होगी मामले में अगली सुनवाई

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनाई करते हुए आगे कहा कि इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ न हो ये भी देखना होगा। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने इस सुनवाई में पूछा था कि जिनके खिलाफ FIR हुई, वे गिरफ्तार हुए क्या? गुरुवार को हिंसा मामले पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की थी।

 

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