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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के दो सुपरटेक 40 मंजिला टॉवर्स को गिरने का आदेश किया जारी

सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के दो सुपरटेक 40 मंजिला टॉवर्स को गिरने का आदेश किया जारी

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमेराल्ड मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक के दो 40 – 40 मंजिला टॉवर को गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह दोनों ही टॉवर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत से बने।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह ने परटेक एमेराल्ड मामले की सुनवाई में जारी आदेश में साफ किया है। 3 महीने के अंदर सुपरटेक को ये दोनों टॉवर अपने ही पैसों से तोड़े, साथ ही खरीद की रकम ब्याज के साथ लौटेगा।

2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टॉवर को गिराने के निर्देश

आपको बता दें 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में टावर को गिराने के निर्देश में दिया थे। जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। ताजा जानकारी के अनुसार सुपरटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित अरोड़ा ने इस मामले पर रिव्यू रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे।

40 मंजिला दोनों टॉवर्स में है 1-1 हजार फ्लैट्स

नोएडा में बने इन दोनों 40-40 मंजिला इन सुपरटेक के टॉवर्स में 1-1 हजार फ्लैट्स हैं। जिन्हें नियमों की अनदेखी करते हुए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि सुपरटेक टॉवर में फ्लैट लेने वाली लोगों को  12 फीसदी ब्याज के साथ रकम लौटाई जाएगी। 

 

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