कर्नाटक में हिजाब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। इन मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ के समक्ष है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की जोरदार बहस हुई।
हिजाब विवाद पर आज भी नहीं हुआ कोई फैसला
कर्नाटक में हिजाब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। इन मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ के समक्ष है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान वकीलों की जोरदार बहस हुई। मुस्लिम छात्राओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट कुमार ने बेंच के सामने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार हिजाब का मुद्दा उठाकर मुस्लिमों महिलाओं से दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब हिंदू लड़कियां चूड़ी पहनती हैं और क्रिश्चियन क्रॉस पहनते हैं क्या वे धार्मिक प्रतीक नहीं हैं। ऐसे में आप इन बेचारी मुस्लिम लड़कियों को क्यों चुन रहे हैं।
‘सरकार ने यूनिफॉर्म ड्रेस कोड पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया’
वहीं वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत के सबमिशन के बाद कल 15 फरवरी को बेंच ने वरिष्ठ वकील प्रोफेसर रविवर्मा कुमार को अपना सबमिशन रखने का मौका दिया था। अपने सबमिशन के दौरान प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने कहा था कि सरकार ने कहा है कि उसे अभी यूनिफॉर्म पर फैसला करना है। उन्होंने बेंच को बताया था कि सरकारी आदेश में भी हिजाब पहनने की मनाही नहीं है। कुमार ने कहा कि “कृपया ध्यान दें कि इस सरकार ने यूनिफॉर्म ड्रेस कोड पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।”
बुधवार को नहीं निकला हल, गुरुवार को फिर होगी सुनवाई
बहस के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई हल नहीं निकला है। बुधवार को भी कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर कोई फैसला नहीं हो सका। सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने इंटरवेंशन एप्लिकेशन के बारे में बताया, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केस में किसी भी इंटरवेंशन की सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि जरूरी न हो। मामले में आगे की सुनवाई गुरुवार दोपहर को भी जारी रहेगी।