14 फरवरी को विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाने है। जिसके लिए आज से प्रचार थम चुका है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से प्रचार में राजनीतिक पार्टियों को और ज्यादा ढील दे दी है। राजनीतिक पार्टियां अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगी।
सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार करने की अनुमति
14 फरवरी को विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाने है। जिसके लिए आज से प्रचार थम चुका है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की ओर से प्रचार में राजनीतिक पार्टियों को और ज्यादा ढील दे दी है। राजनीतिक पार्टियां अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगी। पहले चुनाव प्रचार की समय अवधि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक थी। वहीं अब इसका समय बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पार्टियां दल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुले मैदान में रैली कर सकेगा।
चुनावी राज्यों में पदयात्रा की अनुमति
आयोग ने संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के दिशानिर्देशों के अनुसार चुनावी राज्यों में पदयात्रा की अनुमति दे दी है। इससे पहले आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों और जुलूसों पर लगा प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया था, लेकिन सभी चरणों के लिए घर-घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या तथा जनसभाओं से संबंधित नियम में ढील प्रादन कर दी थी।
जनसभाओं में अधिकतम 1,000 लोग शामिल हो सकेंगे
दी गई छूट के तहत घर-घर जाकर प्रचार करने वाले लोगों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है और जनसभाओं में अब अधिकतम 1,000 लोग शामिल हो सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय अधिकतम संख्या के मानदंडों में से जो कम हो उसका पालन करना होगा। बंद हॉल में तो पहले से ही कुल क्षमता के पचास फीसद लोगों को बैठाकर चुनाव सभा करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा।