featured देश

कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार हुई सख्त, अगले आदेशों तक स्कूल-कॉलेज बंद

lockdown in delhi कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार हुई सख्त, अगले आदेशों तक स्कूल-कॉलेज बंद

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए हैं।

यह भी पढ़े

ये महीना सबसे खतरनाक, अभी नहीं सुधरे तो भारत में भी कहर बरपा सकता है OMICRON

हालांकि इसमें मैरिज हॉल एंटरटेनमेंट पार्क, वॉटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क बंद, सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलें रहेंगे। इसके अलावा जिम और योगा इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।

यहां लगे प्रतिबंध?

दुकानें और माल सुबह 10 से रात 8 बजे तक आड-इवन के आधार पर खुलेंगे।

साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा, जिसमें 50 प्रतिशत दुकानदारों को ही इजाजत होगी।

मेट्रो और बसें 50 प्रतिशत क्षमता पर चलेंगी

रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा

रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे।

बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे।

सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हाल, स्पा, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे।

नाई की दुकान और सैलून खुल सकेंगे

शादी समारोह में 20 लोगो को ही इजाजत

शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही अलाउड होंगे

नाइट कर्फ्यू का समय रात 10 से 5 बजे तक रहेगा।

मेट्रो और बसों में सीट की क्षमता का 50 प्रतिशत ही अलाउड, स्टेंडिंग पर पाबंदी

धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं।

सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलों गतिविधियों पर पाबंदी।

 

इनको रहेगी छूट

मरीजों और गर्भवती महिलाओं, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बाहर जाने वाले लोगों और रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से आने-जाने वालों को नाइट कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।

डीडीएमए के आदेश के अनुसार, कर्फ्यू से छूट पाने वालों में इमरजेंसी सेवा में शामिल सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और मीडियाकर्मी भी शामिल हैं।

कोविड-19 टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को वैध पहचान पत्र और नियुक्ति का प्रमाण दिखाने पर ही छूट जाएगी।

भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों और उम्मीदवारों को भी एडमिट कार्ड दिखाने पर छूट दी जाएगी।

रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और हवाई अड्डों से जाने या लौटने वालों को अपना टिकट दिखाना अनिवार्य होगा।

जिला मजिस्ट्रेट, उनके समकक्ष पुलिस उपायुक्त और सभी संबंधित अधिकारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

यदि कोई व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ संबंधित आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

Related posts

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लॉकडाउन-3 व्यवस्था की समीक्षा की

Rani Naqvi

हवाईअड्डे पर पैरासाइकिलिस्ट को कृत्रिम पांव उतारने पर किया मजबूर

Rahul srivastava

समाजवादी पार्टी के 11 जिलाध्यक्ष बर्खास्त  

Shailendra Singh