दिल्ली में पटाखों पर बैन पहले से ही लगा हुआ है। वहीं अगर राजधानी में पटाखे फोड़े गए तो 6 महीने तक की सजा का भी ऐलान कर दिया गया है।
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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि नियम टूटने पर 200 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में दीवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है। राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी। दिल्ली सरकार ने सितम्बर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।
आपको बता दें कि पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है। राय ने कहा कि 21 अक्तूबर को एक जन-जागरूकता अभियान ‘दीये जलाओ पटाखे नहीं’ शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी। मंत्री ने कहा, ‘‘दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपए का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी।”
राय ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं। मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।