नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत 5 अन्य लोगो को नोटिस जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर यह नोटिस जारि किया गया है।
स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि कांग्रेस और एसोसिएटिड जनर्ल से वित्तीय जानकारियों संबंधी दस्तावेज मंगाए जाएं। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी किया था कि वह संबंधित दस्तावेजों की प्रति सुब्रमण्यम स्वामी को दें।
स्वामी ने एजेएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी की एक शिकायत दर्ज कराई थी, जो यंग इंडियन द्वारा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन करती थी। इस कंपनी में सोनिया गांधी व राहुल गांधी की 38-38 फीसदी की हिस्सेदारी है। स्वामी द्वारा दायर मामले में सोनिया व राहुल गांधी के अलावा, पार्टी नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नाडीस, सुमन दूबे, सैम पित्रोदा तथा यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआई) भी आरोपी हैं।
आरोप है कि इन सभी ने षड्यंत्र कर यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाकर नेशनल हेराल्ड अखबार की पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी को अपने कब्जे में कर लिया है। इस कारण करीब 90 करोड़ रुपये की संपत्ति का अधिकार यंग इडिया को मिल गया है।