लखनऊ। 15 अगस्त पर यूपी सरकार ने सभी मदरसों को आदेश दिया था कि 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य है और साथ ही उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना भी अनिवार्य है। लेकिन योगी सरकार के इस आदेश को यूपी के कई मदरसों ने नकार दिया था और उसके खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फरमान पर मुहर लगाते हुए उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसे मदरसों ने योगी सरकार के आदेश के खिलाफ दायर किया था। हाईकोर्ट का कहना है कि सभी मदरसों का कर्तव्य है कि सभी को राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए और सभी में इसे फहराया और गाया जाना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट का कहना है कि यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा। कोर्ट ने मदरसों को राष्ट्रगान गाने से राहत नहीं दी है।