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मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका फिर खारिज, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

WhatsApp Image 2021 01 28 at 1.10.17 PM मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका फिर खारिज, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

भोपालः हिन्दु देवी देवताओं का अपमान करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार काॅमेडियन मुरव्वर फारुकी की जमानत याचिका फिर खारिज हो गई। इंदौर उच्च न्यायालय नें मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज की। यानि मुनव्वर अभी जेल में ही रहेंगे, फारुकी जमानत खारिज करते हुए जज साहब ने बड़ी बात कही।

 

न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने कोर्ट में मुनव्वर फारुकी को डांटते हुए कहा कि ‘आप अन्य धर्मों की भावनाओं का अनुचित लाभ क्यों उठाते हैं? आपकी मानसिकता के साथ क्या समस्या है? आप अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए यह कैसे कर सकते हैं?’ आपको बता दें कि मुनव्वर फारुकी की  इस समय मध्यप्रदेश की इंदौर जेल में बंद है, मुनव्वर के खिलाफ यूपी के प्रयागराज में भी मुकदमा दर्ज है, यूपी पुलिस कभी मुनव्वर को रिमांड पर ला सकती है।

 

कॉमेडियन फारुकी पर आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। इस मामले में इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन फारुकी और उसे चार साथियों को गिरफ्तार किया था। फारुकी के खिलाफ बीजेपी सांसद मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि फारुकी ने हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

बतादें किइससे पहले फारुकी की जमानत याचिका को मध्य प्रदेश की एक अन्य कोर्ट ने 5 जनवरी को खारिज किया था। जिसके बाद वह 14 जनवरी को जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे थे। यहां भी कॉमेडियन की याचिका को खारिज किया गया।

 

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