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मुंबई हमले के आरोपी को पाक की कोर्ट ने किया रिहा

mumbai Attack मुंबई हमले के आरोपी को पाक की कोर्ट ने किया रिहा

लाहौर। साल 2008 के मुंबई हमले में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए लश्कर-ए-तैयबा के एक पूर्व आतंकवादी सूफियान जफर को पाकिस्तान की फेडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एफआईए) ने यह कहते हुए दोषमुक्त कर दिया कि उसके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ।

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एजेंसी ने कहा है कि आरोपी जफर के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। एजेंसी ने आतंकरोधी कोर्ट में जो चार्जशीट दी है, उसमें सुफियान का नाम दूसरे कॉलम में लिखा गया है, जिसका अर्थ यह है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी संघीय जांच एजेंसी ने बीते दिनों आतंकवाद विरोधी कोर्ट में मुंबई हमले के आरोपियों के आरोप पत्र दाखिल किये थे। लेकिन हाल ही में सूफियाना जफर के मामले में जांच एजेंसी ने पक्के सबूत नहीं मिलने का हवाला देते हुये अदालत में दाखिल उसके खिलाफ आरोप पत्र वापस ले लिया।ॉ

सूफियान जफर पर मुंबई हमले के लिए 14,800 रुपये की धन राशि मुहैया कराने और हमले से पहले सह-आरोपी शाहिद जमील रियाज को 39.8 लाख रुपये देने का आरोप था।

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