प्रदेश में अब बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चलाए जाने पर 250 रुपए के बजाए 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्र सरकार ने जुर्माने की यह दर 1000 रुपए निर्धारित कर दी है, इसी के अनुसार मप्र में जुर्माने की दरें बढ़ाई जा रही हैं।
यह भी पढ़े
नासा की नई खोज, पहली बार सौर मंडल के बाहर खोजी CO2, ग्रह पर मिली गैस
प्रदेश में 2015 के पहले बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 100 रुपए और उसके बाद 250 रुपए कर दिए गए थे। प्रदेश में दोपहिया वाहन बगैर हेलमेट चलाए जाने जुर्माना बढ़ाए जाने के पहले राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन का अध्ययन किया है।
इसके बाद सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडल की समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के बीच इस बारे में चर्चा हुई है।
हालांकि तीनों मंत्रियों की राय यह है कि आम जनता और किसानों से संबंधित मामलों में जुर्माना कम रखा जाएगा। लेकिन सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जुर्माने की दरें बढ़ाई जाना तय है।
खासतौर पर बगैर हेलमेट के जुर्माना दोगुना करने पर सहमति है। इस मामले को मंत्रिमंडल की यह समिति सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इसे लागू किए जाने के लिए कैबिनेट की मीटिंग में लाया जाएगा।