भोपाल। कांग्रेस नीत मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने केन्द्र की मोदी सरकार के बाद सवर्ण आरक्षण का मास्टर स्ट्रोक चला है। आर्थिकरूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की शर्तों में एमपी सरकार ने बदलाव करने का मन बना लिया है। अब सिर्फ आरक्षण का लाभ पाने के लिए एक शर्त होगी औरवह है वार्षिक आय आठ लाख रुपये।
सवर्ण आरक्षण की ये थी शर्तें
सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए
कृषि योग्य भूमि 5 हेक्टेयर से कमहोनी चाहिए
घर 1000 स्क्वायर फीट जमीन से कममें होना चाहिए
निगम में आवासीय प्लॉट 109 यार्डसे कम होना चाहिए
निगम से बाहर के प्लॉट 209 यार्डसे कम होने चाहिए
सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्माने बताया है कि राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षणदेने का निर्णय लिया था। उसमें कई शर्तें थी, लेकिन सभी को खत्म कर केवल अब एक शर्तरखी गई है, जो आठ लाख रुपये की वार्षिक आय की है। बता दें कि, गरीब सामान्य वर्ग केआरक्षण के लाभ के लिए कई शर्तें तय की गई थी। इनमें कृषि भूमि और आवास संबंधी भूमिको लेकर कुछ बाध्यताएं थीं। अब भूमि और मकान संबंधी बाध्यता को समाप्त कर दिया गयाहै