मध्य प्रदेश। देश में आए दिन कहीं न कहीं से लव जिहाद के मामले सामने आते ही रहते हैं। जिसको लेकर राज्य सरकारों द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून लागू किए जाने वाला है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह गैर-जमानती अपराध होगा। साथ ही इस कानून के तहत 5 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बतया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा।
स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके शादी करने वालो के लिए ये नियम-
बता दें कि बढ़ रहे लव जिहाद के मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है। धर्म बदलकर किसी से शादी करना घोर अपराध है। जिसके लिए बनाए गए कानूनों में सजा का प्रावधान दिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी।गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान का लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान-
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं और साफ कर दिया था कि मध्यप्रदेश में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को अमली जामा पहना दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कानून का खाका तैयार करने का निर्देश दिया था।