नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मांस निर्यातक मोईन कुरैशी को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की दलील के बाद कुरैशी को जमानत दे दी है। बता दें कि कुरैशी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ हाउस कोर्ट के जज अरूण भारद्वाज ने कुरैशी की एक जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से 16 सितंबर तक जवाब भी मांगा था। कुरैशी को पुलिस कि हिरासत की अवधी खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद कुरैशी को जमानत दे दी गई है।
आपको बता देें कि जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कुरैशी हवाला लेनदेन में भी शामिल रहे हैं। निदेशालय के मुताबिक कुरैशी को यहां 25 अगस्त की रात धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, पुलिस ने आरोप लगाया था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुरैशी हाल में ईडी द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के बावजूद विदेश जाने में सफल रहे थे। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा कुरैशी के खिलाफ उन्हें हिरासत में लेने के लिए जारी लुकआउट सर्कुलर पर 16 नवंबर तक रोक लगा दी थी और उन्हें 22 नवंबर को ईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
अदालत का ये निर्देश उस समय आया जब कुरैशी ने अपनी बेटी सिल्विया कुरैशी के मार्फत एक याचिका दायर कर आग्रह किया कि जांच में उनके शामिल होने के बाद वह गिरफ्तारी या किसी दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।उन्होंने कहा कि मैं भारत में उतरने के बाद सीधे ईडी कार्यालय आऊंगा। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद 15 अक्टूबर को आईजीआई हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद कुरैशी एक निचली अदालत का आदेश दिखा कर दुबई जाने में कामयाब रहे थे। यह आदेश आयकर के एक मामले में था, जिसमें उन्हें जमानत प्रदान की गई थी, लेकिन इसका कोई रिश्ता उस मामले से नहीं था जिसके संबंध में उन्हें एलओसी जारी किया गया था।