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AAP विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

WhatsApp Image 2021 01 23 at 4.45.07 PM AAP विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की मुश्किलें बड़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती को साल 2016 में एम्स के सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में भारती को जानबूझकर चोट पहुंचानेए सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए उन्हें हमले का दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने सोमनाथ भारती मामले में शनिवार दोपहर दो साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

 

फोन पर भी जनता की समस्या सुनते हैं सोमनाथ भारती

विधायक सोमनाथ भारती ने अदालत से उन्हें प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुरोध किया है। शनिवार को सोमनाथ भारती की तरफ से वकील एन हरिहरन पेश हुए। उन्होंने अदालत से विधायक को प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि वह इकलौते विधायक हैं जो फोन पर भी जनता की समस्याएं सुनते हैं।

 

बहरहाल, भारती को जमानत दे दी गई, ताकि वह मामले में दोषी ठहराये जाने और जेल की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकें। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को, भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक जेसीबी से एक चारदीवारी के घेरे को गिरा दिया था। मजिस्ट्रेट ने कहा, “अदालत का मानना है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी सोमनाथ भारती के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है।”

 

इससे पहले अदालत ने इस मामले में सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दियाए वहीं चार अन्य आरोपियों को मामले से बरी कर दियाण् चारों आरोपियों को कोर्ट से दोषमुक्त करार दिया गया। हालांकि बाद में आप विधायक को कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई।

 

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