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मित्तल की जमानत याचिका पर ईडी से मांगी रिपोर्ट

Untitled 24 मित्तल की जमानत याचिका पर ईडी से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद वकील रोहित टंडन के निकट सहयोगी योगेश मित्तल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि उन्हें इंफोर्समेंट केस इंफार्मेशन रिपोर्ट ( ईसीआईआर ) की प्रति कोर्ट को सौंपें ।

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सुनवाई के दौरान मित्तल के वकील ने कहा कि मित्तल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो नोटबंदी के बाद मनी लाउंड्रिंग को लेकर है। जस्टिस आशुतोष कुमार ने कहा कि पुराने नोट रखना एक गंभीर अपराध है। तब मित्तल ने कहा कि उनके पास कोई करेंसी बरामद नहीं हुई है जिसके दस्तावेज वे दिखा सकते हैं। जिसके बाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से सभी बिंदुओं पर एक हफ्ते में जवाब पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

आपको बता दें कि ईडी ने मित्तल को पांच जून को गिरफ्तार किया था। पिछले 15 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने मित्तल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि वे अभी हिरासत में है और उनसे पूछताछ जरुरी है। मित्तल के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल शुरु से ही जांच में सहयोग कर रहा है और अब तक उससे दस बार से ज्यादा पूछताछ की जा चुकी है।

पिछले नौ जून को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मित्तल को चार दिनों की और ईडी रिमांड पर भेज दिया था। आपको बता दें कि पिछले पिछले 5 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएंडटी लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मामले में आरोपी कोलकाता के व्यापारी पारसमल लोढ़ा को जमानत दे दी थी।

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