नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में भारी मालवाहक गाड़ियों और ट्रेलरों की सुरक्षा संबंधी कमी को दूर करने की जरूरत को दोहराते हुए, राज्य सरकारों के लिये परामर्श जारी किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गये एक पत्र में, मंत्रालय ने आग्रह किया है कि वाहनों की एन-2, एन-3, टी-3 और टी-4 श्रेणी के वाहनों के लिये रियर अंडर-रन सुरक्षा उपकरण हेतु नियमन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए।
मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या जी.5.आर.677(ई) तिथि 3.9.2015 के माध्यम से एन-2, एन-3, टी-3 और टी-4 श्रेणी के वाहनों के लिये रियर अंडर रन सुरक्षा उपकरण को अनिवार्य बनाया है, जिनमें भारी मालवाहक वाहन और ट्रेलर शामिल हैं। इसके बावजूद भी ऐसा पाया बहुत से भारी वाहन और ट्रेलर अंडर-रन सुरक्षा उपकरण के बिना चलाये जा रहे हैं। यह उपकरण टक्कर/दुर्घटनाओं के समय वाहनों का बचाव करने के लिए बनाया गया है। और इससे मौतों तथा गंभीर रूप से घायल होने के मामले में काफी कमी हो सकती है।

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