नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी व्यापारियों से आगामी 30 जुलाई तक वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण कराने को कहा है।
वित्त मंत्रालय के ताजा बयान के अनुसार, 20 लाख रुपए तक का वार्षिक कारोबार करने या फिर जीएसटी से मुक्त रखी गई वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों को पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है।
बयान में कहा गया कि जीएसटी कानूनों के तहत हर व्यापारियों को 30 जुलाई से पूर्व पंजीकरण करा लेना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी है और उसे अंतिम तारीख तक इंतजार करने में समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
नए करदाताओं को जिन्होंने अभी तक किसी भी कर व्यवस्था के तहत पंजीकरण नहीं कराया उन्हें भी 30 जुलाई तक पंजीकरण कराना होगा।
बयान में कहा गया है कि जीएसटी पंजीकरण कराना बहुत सरल है तथा अगर पेन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है तो इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं।
सरकार ने यह बताया कि जो लोग जीएसटी पर नहीं गए हैं लेकिन पंजीकरण कराने की जरुरत है उन्हें 22 जुलाई तक यह कराना होगा वैसे नए करदाता जिन्होंने पहले की व्यवस्था में पंजीकरण नहीं कराया था उन्हें 30 जुलाई तक पंजीकरण कराना होगा बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष में किसी भी समय अगर कारोबार 20 लाख रुपये को पार कर जाता है, उन्हें उस तरीख से 30 दिन के भीतर पंजीकरण के लिये आवेदन करना होगा।