मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए साप्ताहिक बंदी का दिन सोमवार निश्चित किया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी के. बालाजी ने आदेश जारी कर दिया है।
जिलाधिकारी के. बालाजी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, मेरठ के शहरी व नगरीय क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी का दिवस सोमवार को होगा। गौरतलब है कि पहले मेरठ में साप्ताहिक बंदी के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए गए थे।
पहले निर्धारित किए थे अलग-अलग दिन
मेरठ डीएम ने बताया कि, यूपी दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 08 (2) और नियमावली 1963 के नियम 06 के अंतर्गत एक जनवरी, 2021 को जिले के विभिन्न स्थानों एवं नगरों के लिए साप्ताहिक बंदी के विभिन्न दिवस निर्धारित किए गए हैं।
मगर, वर्तमान में कोरोना-19 के संक्रमण के प्रसार एवं प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए अग्रिम आदेशों तक जिले के सभी स्थानों एवं नगरों के लिए साप्ताहिक बंदी का दिवस सोमवार निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
आदेश के उल्लंघन पर होगी सजा
साथ ही जिलाधिकारी के. बालाजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि, इस आदेश का उल्लंघन महामारी अधिनियम 1867 यथा संशोधित द्वारा महामारी अधिनियम (संशोधित) अध्यादेश, आपदा मोचन अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों और भारतीय दंड संहित की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।