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सभी धर्मों के लिए हो शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

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नई दिल्ली। लॉ कमीशन ने सरकार को सभी धर्मों के लिए शादी के 30 दिन के अंदर इसके रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए कानून बनाने की सलाह दी है।

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देश में विवाह संबंधी विवादों को लेकर चिंता जताते हुए लॉ कमीशन ने सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा नहीं करने पर प्रतिदिन का जुर्माना लगना चाहिए। अपनी सिफारिश के समर्थन में लॉ कमीशन का कहना है कि इससे छोटी उम्र में शादी, बहुविवाह जैसी सामाजिक समस्याओं से निपटना आसान होगा जिससे महिला अधिकारों की रक्षा होगी और उन्हें समान अधिकार मिलेंगे।

कमीशन का कहना है कि इसका धार्मिक मामलों में हस्ताक्षेप करना नहीं है बल्कि इतना है कि हर विवाह कानूनी तौर पर रजीस्टर हो। इसके लिए कमीशन ने सरकार से जन्म और मृत्यु रजीस्ट्रेशन से जुड़े 1969 के कानून में संशोधन की मांग की है

आयोग ने अपनी 270 वीं रिपोर्ट में कहा है कि समाज आज भी बाल विवाह दोहरे विवाह और लैंगिक हिंसा से जूझ रहा है विभिन्न विवाह और परिवार कानून तथा पंरपराओं को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन के लिए विस्तृत रुप रेखा तैयार की गई है कानून मंत्रालय के आग्रह पर जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में किए गए अध्ययन के आधार पर विधि आयोग ने यह सिफारिश की है।
आयोग की रिपोर्ट में केन्द्र को सलाह दी गई है कि इससे विवाह धोखाधड़ी रुकेगी वैवाहिक रिकॉर्ड न होने के कारण कुछ लोग पत्नी को पत्नी मानने से इनकार कर देते है। समाजिक मान्यता और कानूनी सुरक्षा से महिलाओं को वंचित रखा जाता है।

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