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मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल श्रीकांत पुरोहित सहित 7 लोगों पर हत्या का आरोप तय

साध्वी प्रज्ञा देवी

नई दिल्ली: दस साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों पर हत्या और हत्या की कोशिश की धाराओं में आरोप तय हुआ है. मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी.

साध्वी प्रज्ञा देवी
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर

आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय

एनआईए की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 के मालेगांव बम धमाका मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। मालेगांव मामले में सभी सात आरोपियों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) और आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।

अगली सुनवाई 2 नवंबर को

इस धमाका मामले में सातों आरोपियों पर आतंकवाद की साजिश रचने सहित हत्या और अन्य अपराध का आरोप भी दर्ज किया है। सभी आरोपियों पर आईपीसी की गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) और आईपीसी की धाराओं के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

फैसला सुनाते हुए  न्यायाधीश वीएस पडलकर ने कहा कि सभी आरोपियों पर अभिनव भारत संस्था बनाने और 2008 में मालेगांव धमाका करने का आरोप लगाया जाता है जिसमें छह लोग मारे गए थे।29 सितंबर 2008 को हुए इस धमाके में छह लोगों की जान चली गई थी 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।

ये है पूरा मामला था

बता दें कि कि 29 सितंबर, 2008 को नासिक के मालेगांव शहर में एक मोटरसाइकिल से बंधे बम के फटने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग इस घटना में जख्मी हुए थे. महाराष्ट्र पुलिस की आतंक रोधी दस्ते ने मामले में नवंबर 2008 में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था. बाद में अप्रैल 2011 में मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया.

 

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