राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पड़पोती आशीष लता रामगोबिन को दक्षिण अफ्रिका में धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है साथ ही उन्हें सात साल की जेल की सजा सुनाई है।
दक्षिण अफ्रीका में रह रही राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पड़पोती को 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें सात साल की सजा सुनाई है। महात्मागांधी की पडपोती पर एक बिजनेसमैन एस आर महराज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोपी पाया गया है।
SR महराज ने भारत में एक खेप के आयात, सीमा शुल्क के समाशोधन के लिए उन्हें यह रकम दी थी। इस रकम से होने वाले लाभ को भी देने का वादा किया था।
एस आर महराज के साथ धोखाधड़ी करने पर डरबन की एक अदालन ने उन्हे दोषी पाया है। कोर्ट ने 56 वर्षीय आशीष लता रामोगबिन को जेल भेज दिया है। साथ ही उनपर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है।